


मध्यप्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार 1 मई से ट्रांसफर पर लगे प्रतिबंध हटा सकती है और इसके साथ ही नई तबादला नीति भी लागू हो जाएगी। लंबे समय से अटकी इस नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और कैबिनेट से इसी महीने इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई तबादला नीति के तहत मई और जून का माह तबादलों के लिए निर्धारित किया जाएगा।
इस महीने हट सकता है ट्रांसफर से बैन
ट्रांसफर नीति के अनुसार मंत्रियों को उनके अधीन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण का अधिकार सौंपा जा सकता है। जिले की सीमा के भीतर होने वाले ट्रांसफर संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे। जब किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जाना हो, तो वह विभागीय मंत्री की अनुशंसा पर आधारित होगा। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो किसी एक स्थान पर तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थ हैं, उनका ट्रांसफर सुनिश्चित किया जाएगा, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किसी अन्य जिले में भी भेजा जा सकता है। किसी भी विभाग में एक बार में कुल कर्मचारियों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही तबादले किए जा सकेंगे।